Character Certificate Services

उत्तर प्रदेश में चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपकी विस्तृत मार्गदर्शिका: ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़ और सीधे लिंक।

Character Certificate Services: Full Guidance

Important Note: Character Certificates are primarily issued by the Police Department or District Administration. For Uttar Pradesh, the UP Police Citizen Services Portal (uppolice.gov.in/article/en/citizen-services) is the official platform. Always refer to this official portal for the latest updates, fees, and guidelines. Information provided here is for general guidance.
महत्वपूर्ण नोट: चरित्र प्रमाण पत्र मुख्य रूप से पुलिस विभाग या जिला प्रशासन द्वारा जारी किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए, यूपी पुलिस नागरिक सेवा पोर्टल (uppolice.gov.in/article/en/citizen-services) आधिकारिक मंच है। नवीनतम अपडेट, शुल्क और दिशानिर्देशों के लिए हमेशा इस आधिकारिक पोर्टल को देखें। यहां दी गई जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है।

Table of Contents

Overview of Character Certificate (चरित्र प्रमाण पत्र का अवलोकन)

एक चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate), जिसे अक्सर पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र (Police Verification Certificate) भी कहा जाता है, एक आधिकारिक दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति के आचरण और पृष्ठभूमि को प्रमाणित करता है। यह आमतौर पर पुलिस विभाग द्वारा जारी किया जाता है, जो आवेदक के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच करता है और उनके निवास स्थान पर उनके सामान्य व्यवहार का सत्यापन करता है।

यह प्रमाण पत्र विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवश्यक है, जिसमें रोजगार, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, पासपोर्ट आवेदन, वीजा प्रक्रियाएं, और अन्य सरकारी या निजी उद्देश्यों के लिए पृष्ठभूमि की जांच शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उनका आचरण समाज में स्वीकार्य है।

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Purpose & Importance (उद्देश्य और महत्व)

चरित्र प्रमाण पत्र का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति के चरित्र और आचरण को प्रमाणित करना है। इसके कुछ प्रमुख उपयोग और महत्व निम्नलिखित हैं:

Eligibility Criteria (पात्रता मानदंड)

चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए सामान्य पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

Note: कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त पात्रता मानदंड लागू हो सकते हैं।

Step-by-Step Application Process (चरण-दर-चरण आवेदन प्रक्रिया)

उत्तर प्रदेश में चरित्र प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आमतौर पर निम्नलिखित चरणों का पालन करती है:

Step-by-Step Guide:

  1. यूपी पुलिस नागरिक सेवा पोर्टल पर जाएँ: उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक नागरिक सेवा पोर्टल (uppolice.gov.in/article/en/citizen-services) पर जाएँ।
  2. पंजीकरण/लॉगिन करें: यदि आप पहली बार उपयोगकर्ता हैं, तो आपको पहले पोर्टल पर 'नया उपयोगकर्ता बनाएँ' (Create New User) विकल्प का उपयोग करके पंजीकरण करना होगा। यदि पहले से पंजीकृत हैं, तो अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल (उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड) का उपयोग करके लॉगिन करें।
  3. 'चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध' चुनें: लॉगिन करने के बाद, 'नागरिक सेवाएँ' (Citizen Services) या 'सेवा अनुरोध' (Service Request) अनुभाग में 'चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध' (Character Certificate Request) या 'चरित्र सत्यापन' (Character Verification) विकल्प खोजें और उस पर क्लिक करें।
  4. आवेदन पत्र भरें: ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण सही-सही भरें। इसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी (नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग), वर्तमान और स्थायी पता, संपर्क विवरण, और चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता का उद्देश्य शामिल होगा।
  5. दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें। सुनिश्चित करें कि दस्तावेज़ स्पष्ट, पठनीय और निर्धारित प्रारूप (जैसे PDF, JPEG) और आकार में हों।
  6. शुल्क का भुगतान करें: ऑनलाइन माध्यम से आवश्यक आवेदन शुल्क का भुगतान करें। भुगतान के लिए विभिन्न विकल्प जैसे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड उपलब्ध होंगे।
  7. आवेदन जमा करें: सभी जानकारी की समीक्षा करने और शुल्क का भुगतान करने के बाद, आवेदन जमा करें। आपको एक आवेदन संख्या या संदर्भ आईडी प्राप्त होगी। इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
  8. पुलिस सत्यापन: आवेदन जमा होने के बाद, संबंधित पुलिस स्टेशन आपके पते पर सत्यापन के लिए आएगा। वे आपके पड़ोसियों से पूछताछ कर सकते हैं और आपके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं। कुछ मामलों में, आपको पुलिस स्टेशन पर उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है।
  9. स्थिति ट्रैक करें: आप अपनी आवेदन संख्या का उपयोग करके पोर्टल पर अपनी आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
  10. प्रमाण पत्र डाउनलोड करें: सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने और आवेदन स्वीकृत होने के बाद, आप पोर्टल से अपना चरित्र प्रमाण पत्र डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं।

Required Documents (आवश्यक दस्तावेज़)

चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज आमतौर पर आवश्यक होते हैं:

Note: दस्तावेज़ अपलोड करते समय, सुनिश्चित करें कि फ़ाइल का आकार और प्रारूप पोर्टल की आवश्यकताओं (आमतौर पर PDF या JPEG, और एक निश्चित KB सीमा के भीतर) के अनुरूप हो।

Fees & Processing Time (शुल्क और प्रसंस्करण समय)

Frequently Asked Questions (FAQs)

Q1: What is a Character Certificate?
A Character Certificate is an official document issued by the police or district administration that verifies an individual's conduct and absence of any criminal record.
Q2: Who issues the Character Certificate in Uttar Pradesh?
In Uttar Pradesh, the Character Certificate is primarily issued by the Police Department through the UP Police Citizen Services Portal after necessary police verification.
Q3: How long does it take to get a Character Certificate?
The processing time for a Character Certificate typically ranges from 15 to 30 days, depending on the police verification process and the workload at the concerned police station.
Q4: Is the Character Certificate valid nationwide?
While a Character Certificate issued by state police is generally accepted across India for various purposes, its acceptance might depend on the specific requirement of the requesting authority. For international purposes, a Police Clearance Certificate (PCC) from the Passport Seva Kendra is usually required.
Q5: What should I do if my Character Certificate application is rejected?
If your application is rejected, the portal should provide a reason for rejection. You can then rectify the issues (e.g., incorrect documents, incomplete information) and re-apply, or contact the concerned police station/district administration for clarification.

For any further queries or assistance regarding Character Certificate services, please refer to the official UP Police Citizen Services Portal or contact your nearest Police Station/District Administration. Please note that external websites and their link structures are subject to change by their respective owners.