Mukhya Mantri Kanya Sumangala Yojana Guide

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (MKSY) के लिए आपकी विस्तृत मार्गदर्शिका: उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज़।

Mukhya Mantri Kanya Sumangala Yojana: Full Guidance

Important Note: Always refer to the official MKSY portal (kanyasumangala.up.gov.in) for the latest updates, dates, and guidelines. Information provided here is for general guidance.
महत्वपूर्ण नोट: नवीनतम अपडेट, तिथियों और दिशानिर्देशों के लिए हमेशा आधिकारिक एमकेएसवाई पोर्टल (kanyasumangala.up.gov.in) देखें। यहां दी गई जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है।

Table of Contents

Overview of Mukhya Mantri Kanya Sumangala Yojana (मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अवलोकन)

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (MKSY) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना बालिकाओं के जन्म से लेकर उनकी स्नातक शिक्षा पूरी होने तक विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इस योजना का लक्ष्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, लिंगानुपात में सुधार करना, बाल विवाह को रोकना, बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यह सीधे बालिकाओं और उनके परिवारों को लाभान्वित करती है, जिससे समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है।

Visit Official MKSY Portal (Login)

Objectives of the Scheme (योजना के उद्देश्य)

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

Eligibility Criteria (पात्रता मानदंड)

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:

Benefits & Installments (लाभ और किश्तें)

योजना के तहत, पात्र बालिका को विभिन्न चरणों में कुल ₹15,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

  1. प्रथम चरण (जन्म के समय): बालिका के जन्म पर ₹2,000।
  2. द्वितीय चरण (टीकाकरण के बाद): बालिका के एक वर्ष का टीकाकरण पूरा होने पर ₹1,000।
  3. तृतीय चरण (कक्षा 1 में प्रवेश): बालिका के कक्षा 1 में प्रवेश पर ₹2,000।
  4. चतुर्थ चरण (कक्षा 6 में प्रवेश): बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश पर ₹2,000।
  5. पंचम चरण (कक्षा 9 में प्रवेश): बालिका के कक्षा 9 में प्रवेश पर ₹3,000।
  6. छठा चरण (स्नातक/डिप्लोमा में प्रवेश): बालिका के स्नातक (Graduation) या दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश पर ₹5,000।

Note: प्रत्येक चरण का लाभ तभी मिलेगा जब पिछले चरण की शर्तें पूरी हो गई हों और बालिका संबंधित कक्षा में नामांकित हो।

Application Process (आवेदन प्रक्रिया)

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

Step-by-Step Guide:

  1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ: मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के आधिकारिक पोर्टल kanyasumangala.up.gov.in पर जाएँ।
  2. नागरिक सेवा पोर्टल पर पंजीकरण: यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो "नागरिक सेवा पोर्टल (Citizen Service Portal)" पर "नया पंजीकरण" (New Registration) पर क्लिक करें। नियम और शर्तें स्वीकार करें और अपनी मूल जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आदि दर्ज करें। आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।
  3. लॉगिन करें: प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके नागरिक सेवा पोर्टल पर लॉगिन करें।
  4. आवेदन पत्र भरें: लॉगिन करने के बाद, योजना के लिए आवेदन पत्र भरें। इसमें बालिका और परिवार से संबंधित सभी आवश्यक विवरण, जैसे व्यक्तिगत जानकारी, पता, बैंक खाता विवरण, और शिक्षा/जन्म से संबंधित जानकारी शामिल होगी।
  5. दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें। सुनिश्चित करें कि दस्तावेज़ स्पष्ट और सही प्रारूप में हों।
  6. आवेदन जमा करें: सभी जानकारी की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। यदि सब कुछ सही है, तो आवेदन जमा करें। आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी।
  7. प्रिंटआउट लें: भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें।

Apply Online Now

Key Services & Direct Links (प्रमुख सेवाएँ और सीधे लिंक)

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना पोर्टल बालिकाओं और उनके परिवारों को उनकी पंजीकरण और योजना आवेदन प्रक्रिया को प्रबंधित करने के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान करता है:

New Registration

योजना के लिए नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें।

Register Now

Citizen Login

पंजीकृत उपयोगकर्ता नागरिक सेवा पोर्टल पर लॉगिन करें।

Login Here

Forget User ID

यदि आप अपनी यूजर आईडी भूल गए हैं तो उसे पुनः प्राप्त करें।

Retrieve User ID

Application Status

अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति ट्रैक करें।

Check Status

Scheme Guidelines

योजना के विस्तृत दिशानिर्देश और नियम देखें।

View Guidelines

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किसी भी सहायता या प्रश्न के लिए संपर्क करें।

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Required Documents (आवश्यक दस्तावेज़)

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज आमतौर पर आवश्यक होते हैं। प्रत्येक चरण के लिए विशिष्ट दस्तावेजों की आवश्यकता भिन्न हो सकती है।

Note: दस्तावेज़ फ़ाइल का आकार आमतौर पर प्रतिबंधित होता है (उदाहरण के लिए, प्रत्येक दस्तावेज़ के लिए 100 KB से कम)। कृपया विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए पोर्टल देखें।

Frequently Asked Questions (FAQs)

Q1: How many daughters can benefit from the Kanya Sumangala Yojana in one family?
A maximum of two daughters from one family can benefit from this scheme. In case of twin daughters, they will be considered as separate beneficiaries. If a family already has one daughter and then has twin daughters, all three will be eligible.
Q2: What is the annual income limit for this scheme?
The annual income of the family should not exceed ₹3 lakh.
Q3: Can an adopted girl child avail the benefits of MKSY?
Yes, if a family adopts an orphaned girl child, she will also receive the benefits of the scheme, provided the total number of daughters in the family does not exceed two.
Q4: Is it mandatory to apply for all six stages of the scheme?
No, it is not mandatory to apply for all stages. You can apply for any stage for which your daughter meets the eligibility criteria at that time. However, to receive benefits for a particular stage, the conditions of the previous stages must have been met.
Q5: Where can I find the official guidelines for MKSY?
The official guidelines, detailed eligibility criteria, and scheme updates are available on the official MKSY portal: kanyasumangala.up.gov.in.

For any further queries or assistance regarding the Mukhya Mantri Kanya Sumangala Yojana, please refer to the official portal or contact the Department of Women Welfare, Uttar Pradesh.