राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से संबंधित सभी सेवाएँ और जानकारी।
Important Note: Some services on government portals like NPS may require an active login session or may redirect to a specific sub-portal. If you encounter a "Session expired" message or a redirection, please navigate to the main portal first (https://npstrust.org.in/ or https://www.npscra.nsdl.co.in/) and then access the specific service.
महत्वपूर्ण नोट: NPS जैसे सरकारी पोर्टलों पर कुछ सेवाओं के लिए सक्रिय लॉगिन सत्र की आवश्यकता हो सकती है या किसी विशिष्ट उप-पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। यदि आपको "सत्र समाप्त हो गया है" संदेश मिलता है या कोई पुनर्निर्देशन होता है, तो कृपया पहले मुख्य पोर्टल (https://npstrust.org.in/ या https://www.npscra.nsdl.co.in/) पर जाएँ और फिर विशिष्ट सेवा तक पहुँचें।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक, परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है। इसका उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को उनकी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने में मदद करना है, जिससे उन्हें वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा मिल सके।
NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा विनियमित किया जाता है। यह एक बाजार-लिंक्ड योजना है जो पारदर्शिता, दक्षता और पोर्टेबिलिटी प्रदान करती है।
NPS में शामिल होने के लिए, आपको एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करना होगा। आप ऑनलाइन (eNPS) या ऑफलाइन (PoP-SP के माध्यम से) पंजीकरण कर सकते हैं।
एक बार जब आपका PRAN उत्पन्न हो जाता है, तो आप अपने NPS खाते तक पहुँचने और उसे प्रबंधित करने के लिए लॉग इन कर सकते हैं।
आप अपने NPS खाते में कभी भी ऑनलाइन अंशदान कर सकते हैं।
NPS से निकासी के नियम आपकी आयु और निकासी के प्रकार (सेवानिवृत्ति, समय से पहले, आंशिक) के आधार पर भिन्न होते हैं।
यदि आपको NPS सेवाओं से संबंधित कोई शिकायत या प्रश्न है, तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
NPS पंजीकरण और विभिन्न सेवाओं के लिए कुछ सामान्य दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
For more detailed information and assistance, please visit the official National Pension System portals.