निराश्रित महिला पेंशन योजना (विधवा पेंशन) से संबंधित सभी सेवाएँ और जानकारी।
Important Note: Destitute Women Pension Schemes are primarily managed by individual State Governments in India. Eligibility criteria, application processes, and specific portals can vary significantly from state to state. This guide uses Uttar Pradesh's Social Welfare Department portal as an example. Please refer to your respective State's Social Welfare Department website for accurate and up-to-date information.
महत्वपूर्ण नोट: निराश्रित महिला पेंशन योजनाएँ भारत में मुख्य रूप से व्यक्तिगत राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित की जाती हैं। पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और विशिष्ट पोर्टल एक राज्य से दूसरे राज्य में काफी भिन्न हो सकते हैं। यह मार्गदर्शिका उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग पोर्टल को एक उदाहरण के रूप में उपयोग करती है। सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया अपने संबंधित राज्य के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट देखें।
निराश्रित महिला पेंशन योजना, जिसे आमतौर पर विधवा पेंशन योजना के रूप में जाना जाता है, भारत में राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य उन निराश्रित महिलाओं (विधवाओं, परित्यक्त महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं) को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है।
इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य पात्र महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना है। पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है।
निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड राज्य के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सामान्य मानदंड निम्नलिखित हैं:
निराश्रित महिला पेंशन के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है, जो आपके राज्य की सुविधाओं पर निर्भर करता है।
आप अपने निराश्रित महिला पेंशन आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ आमतौर पर आवश्यक होते हैं:
यदि आपको पेंशन आवेदन या योजना से संबंधित कोई समस्या या शिकायत है, तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
For more detailed information and assistance, please visit your respective State's Social Welfare Department portal.