Uttar Pradesh Agridarshan Portal

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए आपकी विस्तृत मार्गदर्शिका: कृषि सेवाएँ, योजनाएँ, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और सीधे लिंक।

Uttar Pradesh Agridarshan Portal: Full Guidance

Important Note: Always refer to the official Uttar Pradesh Agridarshan Portal (agridarshan.up.gov.in) for the latest updates, announcements, and guidelines regarding agricultural services and schemes. Information provided here is for general guidance.
महत्वपूर्ण नोट: कृषि सेवाओं और योजनाओं के संबंध में नवीनतम अपडेट, घोषणाओं और दिशानिर्देशों के लिए हमेशा आधिकारिक उत्तर प्रदेश एग्रीदर्शन पोर्टल (agridarshan.up.gov.in) देखें। यहां दी गई जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है।

Table of Contents

Overview of Uttar Pradesh Agridarshan Portal (उत्तर प्रदेश एग्रीदर्शन पोर्टल का अवलोकन)

उत्तर प्रदेश एग्रीदर्शन पोर्टल (agridarshan.up.gov.in) उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा किसानों को विभिन्न कृषि संबंधी सेवाओं और योजनाओं तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करने के लिए शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है। यह पोर्टल किसानों को जानकारी प्राप्त करने, योजनाओं के लिए आवेदन करने और कृषि क्षेत्र से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है।

इस पोर्टल का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता लाना, किसानों को सशक्त बनाना और उन्हें आधुनिक कृषि पद्धतियों और सरकारी सहायता तक आसान पहुंच प्रदान करना है। यह किसानों के लिए एक वन-स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करता है, जिससे उन्हें अपनी कृषि आवश्यकताओं के लिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों का दौरा करने की आवश्यकता कम हो जाती है।

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Purpose & Benefits (उद्देश्य और लाभ)

एग्रीदर्शन पोर्टल के प्रमुख उद्देश्य और किसानों को मिलने वाले लाभ निम्नलिखित हैं:

Key Services & Schemes (प्रमुख सेवाएँ और योजनाएँ)

उत्तर प्रदेश एग्रीदर्शन पोर्टल विभिन्न प्रकार की कृषि सेवाओं और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्रदान करता है। इनमें से कुछ प्रमुख सेवाएँ और योजनाएँ निम्नलिखित हैं:

Note: पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं और योजनाओं की सूची समय-समय पर अपडेट हो सकती है। नवीनतम जानकारी के लिए पोर्टल देखें।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार द्वारा 2016 में शुरू की गई एक प्रमुख फसल बीमा योजना है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल के नुकसान/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना किसानों की आय को स्थिर करने और उन्हें खेती जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद करती है।

Benefits of PMFBY (PMFBY के लाभ)

Eligibility Criteria (पात्रता मानदंड)

Application Process for PMFBY (PMFBY के लिए आवेदन प्रक्रिया)

  1. आधिकारिक PMFBY पोर्टल पर जाएँ: pmfby.gov.in पर जाएँ।
  2. किसान कॉर्नर पर जाएँ: होमपेज पर 'Farmer Corner' या 'किसान कॉर्नर' विकल्प पर क्लिक करें।
  3. पंजीकरण/लॉगिन करें: यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो 'New Farmer Registration' पर क्लिक करके पंजीकरण करें। यदि पहले से पंजीकृत हैं, तो अपने मोबाइल नंबर और OTP का उपयोग करके लॉगिन करें।
  4. आवेदन पत्र भरें: फसल बीमा आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण जैसे व्यक्तिगत जानकारी, भूमि विवरण, फसल विवरण, बैंक खाता विवरण आदि सही-सही भरें।
  5. दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें। सुनिश्चित करें कि दस्तावेज़ स्पष्ट और पोर्टल द्वारा निर्धारित प्रारूप में हों।
  6. प्रीमियम का भुगतान करें: अपनी फसल और बीमा राशि के अनुसार आवश्यक प्रीमियम का ऑनलाइन भुगतान करें।
  7. समीक्षा और जमा करें: आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरणों की समीक्षा करें और फिर आवेदन जमा करें। आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी।
  8. स्थिति ट्रैक करें: आप अपनी आवेदन संख्या का उपयोग करके पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

Required Documents for PMFBY (PMFBY के लिए आवश्यक दस्तावेज़)

Note: कृपया आवेदन करने से पहले आधिकारिक PMFBY पोर्टल या अपने कृषि विभाग से नवीनतम और सटीक दस्तावेज आवश्यकताओं की पुष्टि करें।

Important PMFBY Links (महत्वपूर्ण PMFBY लिंक)

Official PMFBY Portal

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आधिकारिक पोर्टल।

Visit Portal

PMFBY Farmer Login

किसानों के लिए PMFBY पोर्टल पर सीधे लॉगिन करें।

Farmer Login

Check PMFBY Application Status

अपने PMFBY आवेदन या दावे की स्थिति जांचें।

Check Status

General Application Process (सामान्य आवेदन प्रक्रिया)

एग्रीदर्शन पोर्टल पर अधिकांश सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सामान्यतः इन चरणों का पालन करती है:

Step-by-Step Guide:

  1. आधिकारिक एग्रीदर्शन पोर्टल पर जाएँ: उत्तर प्रदेश एग्रीदर्शन पोर्टल (agridarshan.up.gov.in) पर जाएँ।
  2. पंजीकरण/लॉगिन करें: यदि आप पहली बार उपयोगकर्ता हैं, तो आपको पहले पोर्टल पर 'किसान पंजीकरण' (Farmer Registration) या 'नया पंजीकरण' (New Registration) विकल्प का उपयोग करके पंजीकरण करना होगा। यदि पहले से पंजीकृत हैं, तो अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉगिन करें।
  3. आवश्यक सेवा/योजना चुनें: लॉगिन करने के बाद, उस विशिष्ट सेवा या योजना का चयन करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं (उदाहरण के लिए, 'कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन करें' या 'फसल बीमा योजना में पंजीकरण करें')।
  4. दिशानिर्देश पढ़ें: आवेदन करने से पहले, चयनित सेवा/योजना के लिए विस्तृत दिशानिर्देश, पात्रता मानदंड और आवेदन की अंतिम तिथि को ध्यान से पढ़ें।
  5. आवेदन पत्र भरें: ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण (व्यक्तिगत जानकारी, भूमि विवरण, बैंक खाता विवरण, कृषि संबंधी जानकारी आदि) सही-सही और पूरी तरह से भरें।
  6. दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें। सुनिश्चित करें कि दस्तावेज़ स्पष्ट, पठनीय और निर्धारित प्रारूप (जैसे PDF, JPEG) और आकार में हों।
  7. शुल्क का भुगतान करें (यदि लागू हो): यदि किसी सेवा के लिए आवेदन शुल्क आवश्यक है, तो ऑनलाइन माध्यम से उसका भुगतान करें।
  8. समीक्षा और जमा करें: आवेदन जमा करने से पहले सभी भरी हुई जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। यदि सब कुछ सही है, तो आवेदन जमा करें। आपको एक आवेदन संख्या या संदर्भ आईडी प्राप्त होगी। इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
  9. स्थिति ट्रैक करें: आप अपनी आवेदन संख्या का उपयोग करके पोर्टल पर अपनी आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

Required Documents (आवश्यक दस्तावेज़)

एग्रीदर्शन पोर्टल पर विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज आमतौर पर आवश्यक होते हैं। विशिष्ट सेवा के आधार पर दस्तावेजों की आवश्यकता भिन्न हो सकती है।

Note: दस्तावेज़ अपलोड करते समय, सुनिश्चित करें कि फ़ाइल का आकार और प्रारूप पोर्टल की आवश्यकताओं (आमतौर पर PDF या JPEG, और एक निश्चित KB सीमा के भीतर) के अनुरूप हो।

Frequently Asked Questions (FAQs)

Q1: What is the Uttar Pradesh Agridarshan Portal?
The Uttar Pradesh Agridarshan Portal is an online platform launched by the Department of Agriculture, Government of Uttar Pradesh, to provide various agricultural services and scheme information to farmers.
Q2: What kind of services can farmers access through Agridarshan?
Farmers can access services like farmer registration, information on agricultural machinery subsidies, crop insurance schemes, seed and fertilizer distribution, agricultural loans, soil health cards, market prices, and weather advisories.
Q3: Is it mandatory for farmers to register on the Agridarshan Portal?
Yes, farmer registration on the portal is often mandatory to avail benefits from various state government agricultural schemes and subsidies.
Q4: How can I check the status of my application on Agridarshan?
After logging into the Agridarshan portal, you can typically find an option like 'Application Status' or 'आवेदन की स्थिति' where you can enter your application number to track its progress.
Q5: What documents are generally required for applying on Agridarshan?
Commonly required documents include identity proof (Aadhaar, PAN), address proof, bank account details, land ownership/holding proof (Khasra, Khatauni), passport-size photo, and scanned signature. Specific requirements may vary by scheme.
Q6: What is Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)?
PMFBY is a government-sponsored crop insurance scheme in India that provides financial support to farmers suffering crop loss/damage arising out of unforeseen events like natural calamities, pests, and diseases.
Q7: What are the key benefits of PMFBY?
Key benefits include financial security against crop loss, income stabilization, very low farmer premium rates, comprehensive coverage from pre-sowing to post-harvest, and use of technology for faster claim settlement.

For any further queries or assistance regarding Uttar Pradesh Agridarshan Portal services, please refer to the official portal or contact the Department of Agriculture, Government of Uttar Pradesh. Please note that external websites and their link structures are subject to change by their respective owners.